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केन्द्र सरकार का पक्षपाती रवैया खत्म हो

वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में दरम्यान सरकार ने आश्वासन दिया कि सेंटर वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर किसी तरह की कार्रवाई न करने तथा वक्फ संशोधन कानून, 2025 के कुछ प्रावधानों पर फिलहाल अमल न करने की बात भी की।

अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का वक्त दिया है। अगले आदेश तक वक्फ, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। न ही संबंधित कलेक्टर इनमें कोई बदलाव करेगा।

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