वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामला लंबित चुनौती से अलग नही, धार्मिक स्थल की जांच कराने की मांग की गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप (विशेष प्रावधान) एक्ट, 1991 के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका लंबित चुनौती याचिका से अलग नहीं है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को एक्ट को चुनौती देने के लिए लंबित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है ।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप (विशेष प्रावधान) एक्ट, 1991 के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका लंबित चुनौती याचिका से अलग नहीं है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को एक्ट को चुनौती देने के लिए लंबित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है ।
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