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पुत्री को भरण पोषण वयस्क होने तक ही मिलेगा : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुन: निरीक्षण याचिका को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट बालोतरा के आदेश को बदलते कहा, कि पुत्रियों को वयस्क होने तक ही भरण पोषण भत्ता पाने का हक है। हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया जिसमे उन्होंने पुत्रियों को उनके विवाह होने तक भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी माना था।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट बालोतरा के आदेश को आंशिक रूप से बदलते हुए चारों पुत्रियों को उनके वयस्क होने तक ही का भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी माना। बाड़मेर निवासी याचिकाकर्ता जीवाराम की ओर से पुन: निरीक्षण याचिका पेश करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

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