जयपुर में बिना लाइसेंस चल रहे होटल-रेस्टोरेंट,बंद करने का आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर में होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए राजस्थान म्यूनिसपिल एक्ट-2009 (आरएमए) लाइसेंस की अनिवार्यता पर जोर दिया है। अदालत ने शहर में बिना लाइसेंस के संचालित होटल व रेस्टोरेंट पर नगर निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने शहर के 9 नामी होटल व रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव और कुलदीप गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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