अपनी भावनाएं यहां ना लाएं; महात्मा गांधी के परपोते को सुप्रीम कोर्ट से झटका
महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम की पुनर्विकास परियोजना को चुनौती दी थी। दरअसल इस मामले में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश चुनौती दी थी जिसमें साबरमती आश्रम को लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस याचिका को दायर करने में दो साल की देरी हुई है। ऐसे में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस याचिका को दायर करने में दो साल की देरी हुई है। ऐसे में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।
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