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अवैध पोस्त सहित पकड़े गए दो युवकों को दो-दो वर्ष की सजा



श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 5 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित पकड़े गए दो युवकों को दो-दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने  बताया कि हिंदूमलकोट थाना में 3 अक्टूबर 2017 को सब इंस्पेक्टर जय सिंह ने अपनी टीम के साथ चक 500-एलएनपी के नजदीक मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों सलीम खान उर्फ संदीप और अनिल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। उनके पास प्लास्टिक के एक कट्टे में 5 किलो डोडा पोस्त मिला था, जिसका उनके पास कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था।

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