वन्य जीव शिकार मामले में अवैध बंदूक रखने का मुकदमा
श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी घड़साना थाना क्षेत्र में विगत अक्टूबर महीने में वन्य जीव का शिकार किए जाने की एक घटना में एक आरोपी के विरुद्ध अब वन विभाग ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार रावला के क्षेत्रीय वन अधिकारी अजयसिंह राजपूत द्वारा दी गई रिपोर्ट पर जग्गासिंह उर्फ जग्गा पहलवान के विरुद्ध आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विगत 27 अक्टूबर को वन विभाग की एक टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चक 16-केडब्ल्यूएम में श्योपतराम की ढाणी पर छापा मारा था। वहां पर वन्य जीव का मांस बरामद हुआ था। क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार पूछताछ में श्योपतराम ने अपने साथी जग्गासिंह पहलवान की बंदूक से शिकार करना बताया।
पुलिस के अनुसार रावला के क्षेत्रीय वन अधिकारी अजयसिंह राजपूत द्वारा दी गई रिपोर्ट पर जग्गासिंह उर्फ जग्गा पहलवान के विरुद्ध आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विगत 27 अक्टूबर को वन विभाग की एक टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चक 16-केडब्ल्यूएम में श्योपतराम की ढाणी पर छापा मारा था। वहां पर वन्य जीव का मांस बरामद हुआ था। क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार पूछताछ में श्योपतराम ने अपने साथी जग्गासिंह पहलवान की बंदूक से शिकार करना बताया।
No comments