बीस साल बाद कोर्ट का फैसला: भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल पर जानलेवा हमला करने के आरोपी दोष मुक्त
श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर परिषद के पूर्व सभापति महेश पेड़ीवाल पर लगभग 20 वर्ष पहले उनके वृंदावन विहार कॉलोनी स्थित निवास पर हुए जानलेवा हमले की घटना का गुरुवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 कमल लोहिया ने 50 से अधिक पृष्ठों का निर्णय सुनाते हुए घटना को अंजाम देकर भागते हुए पकड़े गए दो मुख्य आरोपियों महावीर उर्फ अजय, रामरतन और तत्कालीन भाजपा विधायक सुरेंद्रसिंह राठौर के निजी सचिव जेपी बंसल को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया।
हमले का षड्यंत्र रचने के आरोपी तत्कालीन विधायक सुरेंद्रसिंह राठौर की प्रकरण की सुनवाई के दौरान 18 जनवरी 2018 को मृत्यु हो गई थी। उनके खिलाफ अदालत ने कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या-02)की अदालत में अपर लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल पर 22 सितंबर 2005 की रात को उनके निवास पर एक मैग्जीन हेतु इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार बनकर आए दो युवकों ने हमला कर दिया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-02 कमल लोहिया ने 50 से अधिक पृष्ठों का निर्णय सुनाते हुए घटना को अंजाम देकर भागते हुए पकड़े गए दो मुख्य आरोपियों महावीर उर्फ अजय, रामरतन और तत्कालीन भाजपा विधायक सुरेंद्रसिंह राठौर के निजी सचिव जेपी बंसल को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया।
हमले का षड्यंत्र रचने के आरोपी तत्कालीन विधायक सुरेंद्रसिंह राठौर की प्रकरण की सुनवाई के दौरान 18 जनवरी 2018 को मृत्यु हो गई थी। उनके खिलाफ अदालत ने कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या-02)की अदालत में अपर लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल पर 22 सितंबर 2005 की रात को उनके निवास पर एक मैग्जीन हेतु इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार बनकर आए दो युवकों ने हमला कर दिया था।
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