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दो महिला तस्करों को दो-दो वर्ष कठोर कारावास

हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने अवैध रूप से पोस्त सहित पकड़ी गई पंजाब की दो महिलाओं को दो-दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए  का अर्थ दंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने बताया कि 21 अप्रैल 2019 को संगरिया थाना की प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्रीमती रचना ने संगरिया- चौटाला रोड पर आरटीपी नहर के पास दो महिलाओं को एक बैग संदिग्ध रूप से ले जाते हुए पकड़ा। तलाशी लेने पर बैग में 5 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ था।

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