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अवैधता पोस्त सहित पकड़े गए आरोपी को डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी की अदालत ने अवैध पोस्त सहित पकड़े गए एक आरोपी को डेढ़ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि 18 नवंबर 2019 को संगरिया थाना के प्रभारी सतपाल ने अपनी टीम के साथ जंडवाला सिखान से मोरजंड सिखान मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान सर्वजीतसिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से प्लास्टिक के एक कट्टे में 3 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की गई।

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