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अपराधों पर अंकुश के लिए जयपुर में लागू हुए ये 5 सख्त नियम

राजधानी जयपुर में 5 अप्रेल 2025 से अपराधों और अव्यवस्थाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने 5 सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम होटल, क्लब, वाहन मॉडिफिकेशन, सीसीटीवी, पुरानी गाडिय़ों की खरीद-फरोख्त और सिम कार्ड वितरण से जुड़े हुए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 5 अप्रेल से 4 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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