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दलित युवक की हत्या के आरोप में चार युवकों को उम्र कैद की सजा

हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र के गांव मिर्जावाला  मेर   में लगभग 7 वर्ष पहले एक दलित युवक की हत्या कर दिए जाने की घटना में शुक्रवार को अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को भारी भरकम जुर्माना राशि भी लगाई गई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पवन श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि मिर्जावाला  मेर  गांव में 20-21 मई 2018 की रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग महेंद्र नायक के घर पर पहुंचे। उन्होंने महेंद्र नायक को पीटा। महेंद्र की पत्नी सुमन बीच बचाव करने आई तो उसे भी घायल कर दिया।

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