रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन देने से मना करने पर वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश यूएनएचआरसी कार्ड रखने वाले शरणार्थी रोहिंग्या बच्चों के लिए दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम के हृत्रह्र की याचिका पर आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास आधार कार्ड न होने की वजह से उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
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