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अफीम सहित पकड़े गए युवक को 5 वर्ष कठोर कैद

श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 90 ग्राम अवैध अफीम सहित पकड़े गए एक युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में अफीम सप्लाई करने के आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करार दिया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि जवाहरनगर थाना में 9 अगस्त 2018 को  सब इंस्पेक्टर विक्रम तिवारी ने साधुवाली चेक पोस्ट के नजदीक गश्त के दौरान पंजाब की तरफ  से सफेद रंग की कार में आए जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने के दौरान उसे पॉलिथीन की एक थैली में 90 ग्राम का अफीम बरामद हुई।

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