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एडीजे कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को किया निरस्त

बोहरा समुदाय के 30 किलो सोना गायब होने का मामला
बांसवाड़ा में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक मामले में अधीनस्थ न्यायालय (सीजेएम कोर्ट) के आदेश को निरस्त कर दिया है।
बोहरा समुदाय के फखरी करजन हसना ट्रस्ट में जमा करीब 30 किलो से ज्यादा सोने को गायब करने के बहुचर्चित मामले में यह फैसला सुनाया गया है। जिसमें जब्त सोने की याचिकाकर्ताओं को सुपुर्दगी के सीजेएम कोर्ट के आदेश को एडीजे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है।
मामला 14 महीने पुराना है, जब कोतवाली में बोहरा समुदाय के 257 लोगों का ट्रस्ट के पास लोन के लिए गिरवी रखा सोना गायब कर धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई थी।

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