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एक मई से उचित मुल्य दुकान पर मुफ्त मिलेगी चना दाल

- जिले के 3 लाख 20 हजार परिवारों को लॉकडाउन में मिलेगा लाभ
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को निशुल्क राशन देने की व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था के तहत आगामी दिनों में गरीब परिवारों को निशुल्क गेहूं के साथ ही चना दाल भी देने की तैयारी खाद्य एवं नागरिक आपूॢत विभाग ने की है। इसके तहत गरीब परिवारों को तीन माह तक प्रतिमाह एक किलो दाल दी जा सकेगी।  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रेल माह के लिए जिले को तीन लाख बीस हजार मैट्रिक टन दाल की आपूॢत मंजूर की गई है। दाल की आपूॢत नेफेड की ओर से की जा रही है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डधारी पात्र व्यक्तियों को अप्रैल-मई एवं जून महीने की दाल देने की योजना है। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से इसके लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रदेश में नेफेड की ओर से चना दाल उपलब्ध कराया जाना शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत जिले में 3 लाख 20 हजार परिवारों के लिए 320 लाख मैट्रिक टन चना दाल का आवंटन किया गया है। जिले में अप्रेल माह की दाल का वितरण एक मई से प्रारम्भ किया जाना है।
 रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूॢत विभाग द्वारा गुरूवार को जारी आदेशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल तथा अन्य श्रेणी ( खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित) राशनकार्डधारियों को एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह नि:शुल्क चना दाल का वितरित एक मई से किया जाना है। जिले में उचित मूल्य दुकानदार अन्त्योदय , बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल तथा अन्य श्रेणी को नि:शुल्क पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (एससीएम) के माध्यम से चना दाल का आवंटन किया गया है।
विभाग के उपायुक्त व उपशासन सचिव अशोक कुमार सांखला द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माह अप्रैल के लिए आवंटित दाल का वितरण एक मई से प्रारम्भ किया जाना है। माह मई एवं जून में आवंटित दाल के वितरण के लिए पृथक से आदेश जारी किये जाएंगे। नेफेड द्वारा जिला स्तरीय प्रदाय केन्द्र पर दाल की आपूर्ति की जायेगी, जहां से निगम केवीएसएम द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान तक आवंटन अनुसार आपूर्ति की जायेगी। नेफेड से दाल 50 किग्रा की पैकिंग में प्राप्त होगी।
उठाव व निरीक्षण की संयुक्त जिम्म्ेादारी
आदेश में आवंटित चना दाल के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति की तय की गई है। खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी चना दाल के आवटन उठाव एवं वितरण के लिए श्रेणीवार प्रविष्टिया संधारित की जाएंगी।
 उचित मूल्य दुकान को आवंटित चना दाल मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहंू) मात्रा सेंड टू पोस हो जायेगी। जिलेवार चना दाल का आवंटन जिले की कल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस के लिए कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।
योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (केवीएसएस/एमसीएस) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित चना दाल के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था करनी होगी। संधारित रजिस्टर की जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ  द्वारा की जाएगी।
 लाभार्थी को देनी होगी पर्ची
चना दाल वितरण की ग्राहक पर्ची  पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी। सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर चना दाल का आवंटन किया जा रहा है । अत: आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से चना दाल का समर्पण नहीं किया जाए।

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