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केन्द्र सरकार ने दिए सख्ती के आदेश

- धाराओं में है जुर्माने व सजा का प्रावधान
- गृह सचिव ने राज्य सरकार को भेजे आदेश
श्रीगंगानगर। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने सख्ती के आदेश दिए हैं। केन्द्र सरकार के गृह सचिव ने राज्य सरकार को भेजे आदेश मेें कानूनी की धाराओं के तहत लॉक डाउन की पालना नहीं करने वालों पर जुर्माने व सजा का प्रावधान किया है।
गृह सचिव के पत्र के अनुसार धारा 56 के तहत लोक सेवक अगर कर्तव्यों की पालना नहीं करता है, तो एक वर्ष की अवधि का कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 57 के तहत कोई व्यक्ति आदेश की पालना नहीं करता है, तो एक वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा का प्रावधान है। धारा 58 के तहत कोई कम्पनी या निगमित निकाय अगर उल्लंघन करते हैं, तो मालिक उत्तरदायी होगा। केन्द्र सरकार ने धारा 51, 53, 54, 55, 59, 60, में सजा व जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान दिया है।

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