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अफीम सहित गिरफ्तारआरोपी को नहीं मिली जमानत

श्रीगंगानगर। अफीम सहित गिरफ्तार राहुल उर्फ बिल्लू पुत्र सुभाषचंद्र बिश्नोई निवासी गणेशवाला 3 एलएनपी की ओर से लगाई जमानत याचिका एनडीपीएस एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश विजयसिंह सींवर ने खारिज कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक अजय बलाना ने बताया कि 31 जनवरी को सदर थाना पुलिस ने आरोपी को अफीम सहित पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मेें पेश किया था।


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