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नाबालिगा को बहला-फुसला कर ले जाने के आरोपी की याचिका खारिज

श्रीगंगानगर। नाबालिगा को बहला-फुसला कर ले जाने के आरोपी प्रिंस पुत्र गुरविन्द्र सिंह की ओर से लगाई जमानत याचिको पोस्को न्यायालय के न्यायाधीश ने खारिज कर दी। प्रकरण के अनुसार पीडि़ता के ताऊ ने 6 नवंबर 2019 को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने पर आरोपी का को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

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