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मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकृत

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग ने जारी किए आदेश
श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत नगरीय निकाय उप चुनाव होने के कारण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस 16 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया गया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

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