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चोरी के अपराध में न्यायालय ने दिया कारावास

-अर्थदंड की सजा से भी किया दंडित
श्रीगंगानगर। चोरी के अपराध में न्यायालय ने आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार स्वास्तिक वेयर हाऊस नेतेवाला के मैनेजर दीपक यादव ने 14 जुलाई 2015 को पुलिस थाना चूनावढ़ में रिपोर्ट दी। परिवादी ने बताया कि 6 एलएनपी नेतेवाला स्थित स्वास्तिक वेयर हाऊस में उत्पादन का भंडारण होता है। 13 जुलाई को रात में अज्ञात ताला तोड़कर 43 बोरी सरसों चोरी कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच से आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कालीखेड़ा नीम का थाना सीकर निवासी मनजीत उर्फ पटवारी पुत्र प्रहलाद को दोषी पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-2) ने धारा 457 व 380 मेंं 3-3 वर्ष साधारण कारावास और जुर्माने से दंडित किया।

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