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किन्नरों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होंगी जिला स्तरीय समितियां

हनुमानगढ़ मेंं हुआ गठन, श्रीगंगानगर के लिए प्रस्ताव मांगे
श्रीगंगानगर। किन्नरों की समस्याओं के निराकरण के लिए हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर्स समिति का गठन कर दिया गया है। श्रीगंगानगर समेत विभिन्न जिलों में समिति के गठन के लिए सदस्यों का मनोनयन करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।
हाल में जयपुर में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर्स कल्याण बोर्ड की बैठक मेंं ट्रांसजेंडर की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में आवश्यकता प्रतिपादित की गई कि श्रीगंगानगर समेत जिन जिलों में जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां गैर सरकारी एवं ट्रांसजेण्डर समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करने के क्रम में शीघ्र प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा गया है।
जिला स्तरीय समिति स्थानीय स्तर पर किन्नरों की समस्याओं के समाधान के प्रयास करेगी। प्रदेश में किन्नरों के हित में कई कदम सरकार ने उठाए हैं। ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोडऩे के क्रम में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा जयपुर द्वारा संचालित कल्याकारी योजनाओं में तृतीय लिंग का कॉलम जोड़ दिया गया है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जन्म/मृत्यु/मृत जन्म के प्रपत्रों में तृतीय लिंग का कॉलम जोड़ दिया गया है। नगरीय विकास विभाग जयपुर की ओर से आवास योजनाओं के आवंटन के संबंध में फार्म/आवेदन पत्रों में तृतीय लिंग को जोड़ कर स्त्री व पुरूष के समान वर्ग मानते हुये आवंटन की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों के आयु निर्धारण प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के द्वारा तृतीय लिंग के लोगों की आयु निर्धारण प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में परिपत्र जारी कर दिया गया है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन ग्रस्त व्यक्ति के स्थान पर ट्रांसजेण्डर शब्द जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में सिविल रिट याचिका 400/2012 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंषाओं पर सुझाव/अभिमत के अनुसार कॉलेज शिक्षा विभाग राज0 जयपुर के प्रवेश नीति (राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए) के पृष्ठ भाग (आरक्षण-रियायते एवं लाभ) में बिन्दु संख्या  6.6 पर समावेश कर इस वर्ग/लिंग के व्यक्तियों को नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक कक्षाओं में तृतीय लिंग के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। 
राज्य सरकार की ओर से ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी करवाने, पहचान पत्र में  अदर्स (अन्य) के ऑप्शन के स्थान पर तृतीय लिंग शब्द अंकित कराया जाने, पहचान पत्रों में पिता संरक्षक का नाम रखे जाने का प्रावधान कराये जाने के क्रम में विभाग द्वारा सभी जिला कलक्टरों को दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शिका जारी की जा चुकी है।




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