सुबह-शाम पक्षियों के उड़ान भरते समय पतंगबाजी पर प्रतिबंध
- राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को दिए आदेश
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने मकर संक्राति के अवसर पर चाइनीज मांझा से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगा लगा दिया है। इसके लिए गृह विभाग (ग्रुप 9) के एडीशनल चीफ सकेटरी ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किए हैं।
उप जिला कलेक्टर (प्रशासन) डा. गुंजन सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने जयपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका 22 अगस्त 2012 पर दिए आदेश के तहत निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत चाइनीज मांझा, कांच से निर्मित मांझा के साथ पतंग उड़ाने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं। यह समय पक्षियों के उड़ान भरने का होता है। इस दौरान चाइनीज मांझा का उपयोग होने से पक्षियों व आमजन को नुकसान हो सकता है।
आदेश में चाइनीज मांझा व कांच सहित अन्य धातु से निर्मित मांझा की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध है। ऐसे में इसके उपयोग व बिक्री करने वालों पर कार्रवाही की जाये।
गौरतलब है कि मकर संक्राति पर राजस्थान में पतंगबाजी का प्रचलन है। पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से पक्षियों की मौतें होने व आमजन को नुकसान होने की घटनाएं सामने आने पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते पूर्व में ही आदेश जारी करके जानलेवा मांझे का उपयोग व बिक्री पर पाबंदी लगा चुके हैं।
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने मकर संक्राति के अवसर पर चाइनीज मांझा से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगा लगा दिया है। इसके लिए गृह विभाग (ग्रुप 9) के एडीशनल चीफ सकेटरी ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किए हैं।
उप जिला कलेक्टर (प्रशासन) डा. गुंजन सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने जयपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका 22 अगस्त 2012 पर दिए आदेश के तहत निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत चाइनीज मांझा, कांच से निर्मित मांझा के साथ पतंग उड़ाने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं। यह समय पक्षियों के उड़ान भरने का होता है। इस दौरान चाइनीज मांझा का उपयोग होने से पक्षियों व आमजन को नुकसान हो सकता है।
आदेश में चाइनीज मांझा व कांच सहित अन्य धातु से निर्मित मांझा की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध है। ऐसे में इसके उपयोग व बिक्री करने वालों पर कार्रवाही की जाये।
गौरतलब है कि मकर संक्राति पर राजस्थान में पतंगबाजी का प्रचलन है। पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से पक्षियों की मौतें होने व आमजन को नुकसान होने की घटनाएं सामने आने पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते पूर्व में ही आदेश जारी करके जानलेवा मांझे का उपयोग व बिक्री पर पाबंदी लगा चुके हैं।
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