जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट को सरकार ऐसे अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती। इसके साथ ही प्रशासन से पाबंदी लगानेवाले सभी आदेशों को एक हफ्ते के अंदर रिव्यू करने को कहा गया है। कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा माना है। सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। कश्मीर में जारी पाबंदियों के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं।
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