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मम्मडख़ेड़ा ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित

श्रीगंगानगर। जिला परिषद सीईओ सौरभ स्वामी ने सादुलशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मम्मडख़ेड़ा के ग्राम विकास अधिकारी को कार्य में लापरवाही बरतने पर तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी राजेश सहारण को राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलम्बित किया गया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर रहेगा।
इस सम्बंध में सादुलशहर विकास अधिकारी ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए थे कि गांव में पूर्णराम सहारण पुत्र सहीराम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के सम्बंध में अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। गुवाड़ की खाली भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है।
मौके की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने को कहा गया। लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। विकास अधिकारी की अनुशंसा पर बीडीओ को निलम्बित कर दिया गया है।


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