तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, एक के साथ प्रयास
हनुमानगढ़ (एसबीटी)। जिले में अलग-अलग स्थानों पर तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने की घटनाएं सामने आई हैं। एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास होने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ताओं की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
पहले मुकदमे के अनुसार पीडि़ता ने आरोप लगाया कि जोधा सिंह राजपूत निवासी गंगागढ़ हाल निवासी शीलापीर के पास हनुमानगढ़ टाउन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कृत्य में मंजीत कौर पत्नी अजायब सिंह जटसिख निवासी अम्बेडकर कॉलोनी टाउन व अमरजीत कौर निवासी गंगागढ़ हाल निवासी शीलापीर के पास टाउन ने जोधा सिंह का सहयोग किया। मुकदमे की जांच थाना प्रभारी बहादुर सिंह शेखावत को सौंपी गई है।
दूसरे मुकदमे में पीडि़ता ने बताया कि विनोद भादू पुत्र महावीर भादू निवासी 32 एलएलडब्ल्यू पक्का भादवा हनुमानगढ़, संतोष यादव, विजय भादू पुत्र महावीर भादू, चक 32 एलएलडब्ल्यू, अनिल भादू पुत्र महावीर भादू उसे बहला फुसला कर भगा कर ले गये। आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया। शारदा पत्नी महावीर भादू निवासी 32 एलएलडब्ल्यू ने आरोपियों का साथ दिया।
तीसरे मुकदमे में परिवादिया ने इमाम खान पुत्र अदरीश खान व सफरमलुक पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी लखूवाली पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। प्रकरण की जांच सीओ नारायण सिंह को सौंपी गई है। महिला थाने में दर्ज चौथे मुकदमे में पीडि़ता ने सुखराम पुत्र ओमीराम रायसिख व सुखराम के भाई रिंकू रायसिख पर दुष्कर्म का प्रयास करने व जातिसूचक गालियां निकालने का आरोप लगाया है। मुकदमे की जांच महिला यौन उत्पीडऩ सेल के डीएसपी नारायण सिंह को सौंपी गई है।
पहले मुकदमे के अनुसार पीडि़ता ने आरोप लगाया कि जोधा सिंह राजपूत निवासी गंगागढ़ हाल निवासी शीलापीर के पास हनुमानगढ़ टाउन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कृत्य में मंजीत कौर पत्नी अजायब सिंह जटसिख निवासी अम्बेडकर कॉलोनी टाउन व अमरजीत कौर निवासी गंगागढ़ हाल निवासी शीलापीर के पास टाउन ने जोधा सिंह का सहयोग किया। मुकदमे की जांच थाना प्रभारी बहादुर सिंह शेखावत को सौंपी गई है।
दूसरे मुकदमे में पीडि़ता ने बताया कि विनोद भादू पुत्र महावीर भादू निवासी 32 एलएलडब्ल्यू पक्का भादवा हनुमानगढ़, संतोष यादव, विजय भादू पुत्र महावीर भादू, चक 32 एलएलडब्ल्यू, अनिल भादू पुत्र महावीर भादू उसे बहला फुसला कर भगा कर ले गये। आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया। शारदा पत्नी महावीर भादू निवासी 32 एलएलडब्ल्यू ने आरोपियों का साथ दिया।
तीसरे मुकदमे में परिवादिया ने इमाम खान पुत्र अदरीश खान व सफरमलुक पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी लखूवाली पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। प्रकरण की जांच सीओ नारायण सिंह को सौंपी गई है। महिला थाने में दर्ज चौथे मुकदमे में पीडि़ता ने सुखराम पुत्र ओमीराम रायसिख व सुखराम के भाई रिंकू रायसिख पर दुष्कर्म का प्रयास करने व जातिसूचक गालियां निकालने का आरोप लगाया है। मुकदमे की जांच महिला यौन उत्पीडऩ सेल के डीएसपी नारायण सिंह को सौंपी गई है।
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