मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी का ये नया नियम 11 नवंबर से नहीं होगा लागू
-ट्राई ने टाला फैसला
नई दिल्ली। मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के संशोधित नियम फिलहाल 11 नवंबर से प्रभावी नहीं होने जा रहे हैं. टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑथेरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने तकनीकी दिक्कतों के चलते इस समयसीमा को आगे के लिये टाल दिया है. ट्राई ने कहा कि नई तारीख जल्द अधिसूचित की जाएगी. ऐसे में मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी अभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही होगी. साथ ही इसमें 4 से 10 नवंबर के दौरान कोई व्यवधान भी नहीं होगा. ट्राई ने कहा कि नई प्रक्रिया को इस्तेमाल में लाने से पहले ठीक तरह से पड़ताल करना अपरिहार्य है ताकि ग्राहकों को बाद में प्रक्रिया से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो. एमएनपी के नियम संशोधित करने का मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज करना है. नए नियमों के तहत एक ही सर्किल में नंबर एमएनपी कराने के लिए दो दिन की समयसीमा तय की गई है. पहले यह समय सीमा सात दिन थी.
नई दिल्ली। मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के संशोधित नियम फिलहाल 11 नवंबर से प्रभावी नहीं होने जा रहे हैं. टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑथेरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने तकनीकी दिक्कतों के चलते इस समयसीमा को आगे के लिये टाल दिया है. ट्राई ने कहा कि नई तारीख जल्द अधिसूचित की जाएगी. ऐसे में मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी अभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही होगी. साथ ही इसमें 4 से 10 नवंबर के दौरान कोई व्यवधान भी नहीं होगा. ट्राई ने कहा कि नई प्रक्रिया को इस्तेमाल में लाने से पहले ठीक तरह से पड़ताल करना अपरिहार्य है ताकि ग्राहकों को बाद में प्रक्रिया से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो. एमएनपी के नियम संशोधित करने का मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज करना है. नए नियमों के तहत एक ही सर्किल में नंबर एमएनपी कराने के लिए दो दिन की समयसीमा तय की गई है. पहले यह समय सीमा सात दिन थी.
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