सीबीडीटी ने फेसलेस आईटी असेसमेंट को नोटिफाई किया
- टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स को अब परेशान नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर. टैक्स टेररिज्म को खत्म करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 12 सितंबर को नए ई-असेसमेंट स्कीम को नोटिफाई कर दिया है।
इससे टैक्सपेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच सीधे आमना-सामना नहीं होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई प्रक्रिया को 8 अक्तूबर को शुरू करेंगी।
ई-असेसमेंट के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय एक राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र बनाएगा. यह केंद्र किसी मामले के असेसमेंट के लिए चयन करने के साथ ही नोटिस जारी करेगा. टैक्सपेयर्स से जवाब मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर केंद्र से स्वचालन प्रक्रिया के माध्यम से आकलन अधिकारी को मामला भेज दिया जाएगा।
नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स को अब परेशान नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर. टैक्स टेररिज्म को खत्म करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 12 सितंबर को नए ई-असेसमेंट स्कीम को नोटिफाई कर दिया है।
इससे टैक्सपेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच सीधे आमना-सामना नहीं होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई प्रक्रिया को 8 अक्तूबर को शुरू करेंगी।
ई-असेसमेंट के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय एक राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र बनाएगा. यह केंद्र किसी मामले के असेसमेंट के लिए चयन करने के साथ ही नोटिस जारी करेगा. टैक्सपेयर्स से जवाब मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर केंद्र से स्वचालन प्रक्रिया के माध्यम से आकलन अधिकारी को मामला भेज दिया जाएगा।
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