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ई-कॉमर्स पर सख्त हुआ कानून, अब गड़बड़ी पर करोड़ों का जुर्माना

नई दिल्ली। संसद ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह 1986 में बने कानून की जगह ले लेगा। इस बिल के पास होने से अब ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना संभव होगा। इसके साथ ही अगर कोई सिलेब्रिटी किसी सामान या सेवा के बारे में भ्रामक प्रचार करता या करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। बिल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का इंतजाम किया गया है। इसका हेडक्वॉर्टर दिल्ली में होगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम द्वारा जुर्माना किए जाने की सीमा को भी बढ़ाया गया है। बिल पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने इसे सिलेक्ट कमिटी को भेजे जाने की मांग की। इसमें संशोधन के लिए भी कई प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। चर्चा के जवाब में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह बिल उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासवान के कहा कि अब कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायत कर सकता है। उसकी शिकायत 21 दिन के भीतर दर्ज कर ली जाएगी। ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है।


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