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पुलिस जांच में नहीं है गौरव सेठी की आवश्यकता : अबोहर जीआरपी

कुसुम अग्रवाल आत्महत्या प्रकरण
- इसी बयान पर कोर्ट ने स्वीकारी थी अग्रिम जमानत याचिका
श्रीगंगानगर। सादुलशहर निवासी छात्रा कुसुम अग्रवाल के आत्महत्या प्रकरण में अबोहर जीआरपी के बयान पर आरोपित गौरव सेठी की ओर से लगाई अग्रिम जमानत याचिका को फाजिल्का (पंजाब) कोर्ट ने स्वीकार किया था। अबोहर जीआरपी के एएसआई ओमप्रकाश ने भी इसे स्वीकारा है।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में फाजिल्का के अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश ने बीती 25 जुलाई को धारा 438 के तहत गौरव सेठी की ओर से लगाई अग्रिम जमानत याचिका स्वीकारी थी। कोर्ट ने गौरव सेठी को आदेश दिया कि वह जांच एजेंसी अबोहर जीआरपी के समक्ष पेश होगा लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। गौरव सेठी को जांच में सहयोग करना होगा। अगर जांच में कोई तथ्य सामने आता है तो पुलिस उसकी जानकारी कोर्ट को देगी।
इसी दिन प्रकरण के जांच अधिकारी अबोहर जीआरपी के एएसआई ओमप्रकाश ने कोर्ट में बयान दिया कि याची याने गौरव सेठी जांच में शामिल हो गया है। पुलिस जांच में उसकी आवश्यकता नहीं है (एप्लीकेंट हैज बीन ज्वॉइन्ड दा इनवेस्टीगेशन एंड इज नो मोर रिक्वॉयर्ड बाई दा पोलिस फोर फर्दर इनवेस्टीगेशन)। इस बयान पर कोर्ट ने गौरव सेठी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकारा था।


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