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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की आपत्तियां की खारिज

-जजों की नियुक्ति का मामला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और एस बोपन्ना का नाम फिर से भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन दोनों जजों का नाम दोबारा भेजे जाने के बाद अब केंद्र सरकार इन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए एस बोपन्ना के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के लिए की थी। सरकार ने वरिष्ठता और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के आधार पर यह नाम लौटाए थे। अगर वरिष्ठता के क्रम की बात की जाए तो जस्टिस बोस 12वें नंबर पर आते हैं और जस्टिस बोपन्ना का 36वां स्थान है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जस्टिस बोस का नाम सरकार ने खारिज किया हो, इससे पहले भी कॉलेजियम ने जब इनके नाम की सिफारिश दिल्ली हाई कोर्ट के लिए की थी लेकिन सरकार ने तब भी उनका नामा लौटा दिया था।


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