आईपीएस राजीव कुमार के मामले में कानून के हिसाब से काम करे सीबीआई : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। शारदा चिट फंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई कानून के हिसाब से काम करे। राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ पर पहले दी गई छूट को हटाने के लिए संतोषजनक सबूत पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कि सीबीआई को पहले अदालत में यह साबित करना होगा कि इस मामले में सबूतों को मिटाने या गायब करने में कुमार की कोई भूमिका है। अदालत ने इसके साथ ही सीबीआई से कुमार की संलिप्तता खासकर लैपटॉप के डेटा, मोबाइल फोन या डायरियों से सीधे सबूत पेश करने के निर्देश दिए, जिसमें कथित रूप से सबूतों को नष्ट करने के लिए प्रभावशाली लोगों को भुगतान की जानकारी है।
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