नवीन जिंदल को चुनाव लडऩे के लिये व्यक्तिगत पेशी से छूट
नई दिल्ली। कोयला घोटाले से जुड़े दो मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 30 जून तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। उन्हें इस आधार पर छूट दी गई है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आरोपी द्वारा दिये गए एक आवेदन पर विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने यह आदेश दिया। याचिका में आवेदन किया गया था कि आरोपी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लडऩा चाहता है इसलिये उसे पेशी से छूट दी जाए। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक वी के शर्मा और अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी अनुपस्थिति से मुकदमे की सुनवाई में देरी हो सकती है। जिंदल को पूर्व में दो मामलों में अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।

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