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एसआईटी और प्रशासनिक बाडी गठित करे प्रदेश सरकार: हाईकोर्ट

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने परवाणू कैंटर यूनियन विवाद से जुड़े मामले में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सोलन को एसआईटी तथा प्रशासनिक बॉडी का गठन करने के आदेश दिए हैं। आदेश दिए कि यह बॉडी परवाणू में ट्रांसपोर्ट गाडिय़ों के दैनिक कार्यों पर नजर रखे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने ट्रक ऑपरेटर विनोद अत्री की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जिला प्रशासन परवाणू यूनियन की लड़ाई में विवश दिख रहा है। कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि ट्रक यूनियनों से जुड़े सदस्य अगर किसी भी तरह की कानूनी बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए। उनके वाहनों को भी जब्त किया जाए।

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