बार काउंसिल 5,970 वकीलों का निलंबन रोकने पर सहमत
चेन्नई । बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एवं पुडुचेरी ने अधिवक्ता कल्याण कोष के अंशदान का शुल्क अदा नहीं करने की वजह से 5,970 वकीलों पर वकालत की प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने के आदेश को दो सप्ताह के लिए टालने पर सहमति जताई है।हालांकि न्यायमूर्ति एन किरूबाकरन और न्यायमूर्ति पी पोंगीयाप्पन की एक खंड पीठ ने मंगलवार को अंशदान जमा नहीं करने वाले वकीलों और इस निलंबन को चुनौती देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संगठन को कड़ी फटकार लगाई है।पीठ ने कहा, '' अगर आप तीन हजार रूपये का शुल्क भी नहीं अदा कर सकते हैं तो फिर वकालत करने का क्या मतलब है, उन्होंने कहा, '' इस तरह के कोष क्यों बनाए जाते हैं... इसके उद्देश्य को समझें। अगर आपको इस तरह का लाभ नहीं चाहिए तो उसके लिए हलफनामा दायर करें।,
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