किसानों के पैसे नहीं लगेंगे, ई-मित्र केन्द्रों पर आधार से अधिप्रमाणन नि:शुल्क
- कृषि ऋण माफी 2019
श्रीगंगानगर (एसबीटी न्यूज)। कृषि ऋण माफी 2019 के पात्र किसानों द्वारा ई-मित्र केन्द्रों पर जाकर अपने आधार नम्बर से आवेदन एवं अधिप्रमाणन करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ई-मित्र केन्द्रों को इस बाबत किया जाने वाले शुल्क को राज्य सरकार के स्तर पर वहन किया जायेगा। सरकार ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक (ऋण) और ऋण माफी के नोडल अधिकारी अरविन्द गोदारा ने बताया कि सरकार ने किसानों के ऋण माफी से संबंधित आवेदन को शीघ्रता से भरकर वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने, पात्र किसानों को शीघ्र लाभ मिले इसके लिये उसका आधार नम्बर से अधिप्रमाणन भी जल्द कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।
सरकार ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसलिये इसे क्रियान्वित कर पात्र किसानों को मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित किया जाये। जिन पैक्स से संबंधित किसानों के डेटा अपलोड की गति धीमी चल रही है, उसमें तेजी लाई जाये तथा डेटा अपलोड के कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाये।
मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता गुप्ता ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के त्वरित के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए इस बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब किसान का अधिप्रमाणन जल्द हो जाये इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर किसानों को मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित करावें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कलक्टर लगातार मोनिटरिंग कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने कहा कि जिला कलक्टर लोन वेवर पोर्टल के डैशबोर्ड को मोनेटरिंग को आधार बनायें एवं एक्टिव पैक्स, डेटा फीडिंग, अधिप्रमाणन, प्रमाणपत्र का जारी होना एवं प्रमाण पत्र के वितरण संबंधी तथ्यों को नियमित रूप से देखें। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया फसली ऋण माफ कर दिया गया है तथा जिन किसानों द्वारा राशि जमा करा दी गई है, वह उनके बचत खाते में जमा होगी।
श्रीगंगानगर (एसबीटी न्यूज)। कृषि ऋण माफी 2019 के पात्र किसानों द्वारा ई-मित्र केन्द्रों पर जाकर अपने आधार नम्बर से आवेदन एवं अधिप्रमाणन करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ई-मित्र केन्द्रों को इस बाबत किया जाने वाले शुल्क को राज्य सरकार के स्तर पर वहन किया जायेगा। सरकार ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक (ऋण) और ऋण माफी के नोडल अधिकारी अरविन्द गोदारा ने बताया कि सरकार ने किसानों के ऋण माफी से संबंधित आवेदन को शीघ्रता से भरकर वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने, पात्र किसानों को शीघ्र लाभ मिले इसके लिये उसका आधार नम्बर से अधिप्रमाणन भी जल्द कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।
सरकार ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसलिये इसे क्रियान्वित कर पात्र किसानों को मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित किया जाये। जिन पैक्स से संबंधित किसानों के डेटा अपलोड की गति धीमी चल रही है, उसमें तेजी लाई जाये तथा डेटा अपलोड के कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाये।
मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता गुप्ता ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के त्वरित के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए इस बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब किसान का अधिप्रमाणन जल्द हो जाये इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर किसानों को मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित करावें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कलक्टर लगातार मोनिटरिंग कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने कहा कि जिला कलक्टर लोन वेवर पोर्टल के डैशबोर्ड को मोनेटरिंग को आधार बनायें एवं एक्टिव पैक्स, डेटा फीडिंग, अधिप्रमाणन, प्रमाणपत्र का जारी होना एवं प्रमाण पत्र के वितरण संबंधी तथ्यों को नियमित रूप से देखें। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया फसली ऋण माफ कर दिया गया है तथा जिन किसानों द्वारा राशि जमा करा दी गई है, वह उनके बचत खाते में जमा होगी।
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